Saudi Arabia Rules: सऊदी अरब में बिना अनुमति काम कराने पर लगेगा 1 लाख रियाल का जुर्माना और जेल.

सऊदी अरब की सरकार ने अवैध रूप से काम करने वाले प्रवासियों और ऐसा करने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ बहुत सख्त रुख अपनाया है। सऊदी अरब के Ministry of Interior ने एक कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जो भी नियोक्ता अपने विदेशी कामगारों को किसी अन्य व्यक्ति के लिए काम करने की अनुमति देते हैं या उन्हें खुद का काम करने की छूट देते हैं, उन्हें भारी सजा भुगतनी होगी। 7 सितंबर 2026 को जारी किए गए इन नए अपडेट्स के बाद से नियमों को और अधिक कड़ा कर दिया गया है। देश में लेबर मार्केट को सुधारने और अवैध रूप से काम करने की प्रथा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है, जिसका असर वहां रहने वाले सभी प्रवासियों पर पड़ेगा।
नियोक्ताओं के लिए कड़े नियम और भारी जुर्माना
यदि कोई भी कंपनी या व्यक्तिगत नियोक्ता देश के निवास, श्रम और सीमा सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसे अधिकतम SAR 100,000 तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। पैसों के दंड के अलावा ऐसे नियोक्ताओं को छह महीने तक की जेल की सजा भी हो सकती है जो अपने कामगारों को उनके तय कानूनी अनुबंध के बाहर जाकर काम करने की अनुमति देते हैं। इसके साथ ही दोषी पाए जाने वाले नियोक्ताओं पर अगले पांच साल तक नए कामगारों की भर्ती करने पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। सरकार चाहती है कि लेबर मार्केट में पूरी पारदर्शिता बनी रहे और कोई भी कानून का उल्लंघन न कर सके।
प्रवासियों के लिए अलग-अलग सजा के प्रावधान
जो विदेशी कामगार यानी एक्सपाट्स अपने खुद के लिए या अपने कानूनी रूप से तय काम के दायरे से बाहर जाकर काम करते पकड़े जाते हैं, उनके लिए भी गंभीर परिणाम तय किए गए हैं। नियम तोड़ने पर सजा का यह दायरा पकड़े जाने की संख्या के हिसाब से बढ़ता जाता है। यदि कोई प्रवासी पहली बार इस नियम को तोड़ते पकड़ा जाता है, तो उस पर SAR 10,000 का जुर्माना लगाया जाता है और उसे तुरंत देश से डिपपोर्ट (देश निकाला) कर दिया जाता है। दूसरी बार पकड़े जाने पर यह सजा बढ़कर SAR 25,000 जुर्माना, एक महीने की जेल और देश से निकासी हो जाती है। यदि कोई तीसरी बार या उसके बाद भी ऐसा करते पकड़ा जाता है, तो उसे अधिकतम SAR 50,000 तक का जुर्माना, छह महीने तक की जेल और हमेशा के लिए देश से बाहर निकाल दिया जाता है।
आम जनता से सहयोग की अपील और शिकायत करने के नंबर
सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने देश के सभी नियोक्ताओं और कामगारों से यह अपील की है कि वे श्रम और निवास से जुड़े सभी नियमों का पूरी तरह से पालन करें ताकि किसी भी बड़ी कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। मंत्रालय ने आम जनता को भी यह अधिकार दिया है कि यदि वे अपने आस-पास किसी भी तरह का ऐसा उल्लंघन होते देखते हैं, तो इसकी तुरंत सूचना दें। रियाद, मक्का, मदीना और पूर्वी प्रांत के लोग किसी भी आपात स्थिति या शिकायत के लिए 911 पर कॉल कर सकते हैं। वहीं, इन क्षेत्रों के अलावा किंगडम के बाकी सभी हिस्सों में रहने वाले लोग 999 नंबर पर डायल करके अवैध गतिविधियों की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। भारतीय प्रवासियों को भी सलाह दी जाती है कि वे हमेशा अपने वैध कागजातों के साथ ही काम करें और किसी भी अवैध गतिविधि से दूर रहें।