Saudi Arabia New Rules: सऊदी अरब ने बदले साझा आवास के नियम, स्कूलों और अस्पतालों से इतनी दूरी रखना हुआ जरूरी

सऊदी अरब में काम करने वाले और वहां रहने वाले प्रवासियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सऊदी मंत्रालय ने एकल आवास सुविधाओं के लिए नए स्वास्थ्य, सुरक्षा और तकनीकी नियमों को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। इन नए नियमों के आने से उन सभी इमारतों और कैंपों पर असर पड़ेगा जहां लोग साझा रूप से रहते हैं। सरकार का यह कदम वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर उठाया गया है ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।
नया स्थान और दूरी का नियम
नए आदेशों के तहत यह साफ कर दिया गया है कि साझा आवास वाली इमारतें स्कूलों और अस्पतालों से कम से कम 300 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसी जगहों पर इनका निर्माण नहीं किया जा सकता जहां इन गतिविधियों पर पूरी तरह पाबंदी है। ऑपरेटरों को शहरी और स्थानीय मास्टर प्लान में तय की गई आबादी की सीमा का पूरी तरह पालन करना होगा। इमारतों के मुख्य रास्ते मुख्य सड़कों या कम से कम 20 मीटर चौड़ी स्थानीय सड़कों पर होने चाहिए। डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिससे आसपास के घरों की प्राइवेसी बनी रहे और सीधे झांकने की कोई गुंजाइश न हो। इन जगहों को सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क से भी जोड़ना जरूरी किया गया है।
गाड़ी पार्क करने के लिए कड़े निर्देश
पार्किंग को लेकर भी प्रशासन ने कड़े नियम बनाए हैं। हर 40 रहने वाले लोगों के लिए कम से कम 1 पार्किंग की जगह होना अनिवार्य है। इसके अलावा बसों के लिए इतनी बड़ी पार्किंग होनी चाहिए जो इमारत की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत हिस्से को आसानी से संभाल सके। दिव्यांग लोगों के लिए मुख्य दरवाजों और लिफ्ट के पास अलग से पार्किंग की व्यवस्था करना भी जरूरी कर दिया गया है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
आवास के तीन अलग-अलग प्रकार
साझा आवास को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में एक या उससे ज्यादा मंजिल वाली इमारतें आती हैं जिनकी अधिकतम ऊंचाई 23 मीटर तक हो सकती है। दूसरी श्रेणी में स्वतंत्र आवासीय इमारतों के समूह आते हैं जैसे कि विला या अपार्टमेंट ब्लॉक, जो बाहरी दीवारों, प्रवेश द्वारों और सुरक्षा गार्डों से पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। तीसरी श्रेणी में प्रोजेक्ट साइटों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए बनाई जाने वाली मोबाइल केबिन जैसी अस्थायी आवास इकाइयां शामिल हैं। इन अस्थायी केबिनों के लाइसेंस की वैधता प्रोजेक्ट की अवधि के हिसाब से या अधिकतम एक साल तक होती है जिसे बाद में नवीनीकृत कराया जा सकता है।
पुराने ऑपरेटरों को मिली राहत
जो लोग पहले से ही इस तरह का व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें नियमों का पालन करने के लिए एक साल का समय या उनके मौजूदा लाइसेंस की एक्सपायरी डेट तक की छूट दी गई है। जिन इमारतों को पहले से ही साझा आवास या गेटेड आवासीय परिसरों के रूप में परमिट मिला हुआ था, उन्हें नए स्थान संबंधी नियमों से छूट दी गई है बशर्ते वे सभी स्वास्थ्य, तकनीकी और सुरक्षा मानकों पर पूरी तरह खरी उतरती हों। इस पूरी जानकारी के बारे में अधिक विस्तार से आप Gulfhindi.com पर देख सकते हैं।