Saudi Arabia Iqama Rules: सऊदी अरब में इकामा रिन्यूअल हुआ आसान, अब घर बैठे Absher Business से होगा काम.

Nura Basta31 August 20263 min read22 viewsSaudi
Saudi Arabia Iqama Rules: सऊदी अरब में इकामा रिन्यूअल हुआ आसान, अब घर बैठे Absher Business से होगा काम.

सऊदी अरब में रहने वाले लाखों प्रवासियों और खासकर भारतीय कामगारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ़ पासपोर्ट्स यानी Jawazat ने मिनिस्ट्री ऑफ़ इंटीरियर के साथ मिलकर एक नया डिजिटल सिस्टम शुरू किया है। इस नई व्यवस्था के तहत अब कंपनी मालिकों या इस्टेब्लिशमेंट ओनर्स को इकामा यानी रेजिडेंट आइडेंटिटी रिन्यू करने के लिए पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

सरकार के इस कदम से उन सभी लोगों को भारी राहत मिलेगी जो अपना इकामा रिन्यू कराने के लिए लंबी लाइनों में खड़े रहते थे। गल्फ देशों में नौकरी करने वाले भारतीयों और अन्य प्रवासियों के लिए यह प्रक्रिया अब बेहद आसान हो गई है। सरकारी पोर्टल के अनुसार इस डिजिटल सेवा का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना बेहद जरूरी है।

इवेबिलिटी और जरूरी शर्तें

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अम्प्लॉयर यानी कंपनी मालिक को इकामा रिन्यू करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारी का वर्क परमिट Qiwa portal के जरिए पूरी तरह अपडेट है। इसके अलावा सभी प्रकार के बकाया शुल्क का भुगतान किया जाना अनिवार्य है। साथ ही वैध मेडिकल इंश्योरेंस भी काउंसिल ऑफ़ हेल्थ इंश्योरेंस यानी CHI के डेटाबेस से डिजिटल रूप से जुड़ा होना चाहिए। इन सभी बुनियादी जरूरतों के पूरा होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मालिक को SADAD सिस्टम के माध्यम से अपने बिजनेस बैंकिंग एप्लीकेशन का उपयोग करके सभी पेंडिंग ट्रैफिक फाइन और जरूरी इकामा फीस चुकानी होगी। जब ये तमाम शर्तें पूरी हो जाती हैं, तब ओनर आसानी से Absher Business प्लेटफॉर्म पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें 'My Business Services' में जाना होगा और वहां से 'Renew Iqama' के विकल्प को चुनना होगा।

समय सीमा और अलग-अलग विकल्प

इस डिजिटल सर्विस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें रिन्यूअल के लिए कई तरह के लचीले विकल्प दिए गए हैं। सामान्य कर्मचारियों के लिए कंपनियां 3, 6, 9 या 12 महीने की अवधि चुन सकती हैं। वहीं दूसरी ओर डोमेस्टिक वर्कर यानी घरेलू कामगारों के लिए रिन्यूअल की अवधि 3 से 24 महीने तक की रखी गई है, जिससे कामगारों और मालिकों दोनों को सहूलियत मिलती है।

रिन्यूअल की प्रक्रिया पूरी होते ही प्रवासियों का रेजिडेंसी स्टेटस तुरंत Tawakkalna और Absher एप्लीकेशन में अपडेट हो जाता है। सऊदी अरब अब पूरी तरह से डिजिटल रेजिडेंसी रिकॉर्ड्स की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर कोई फिजिकल रेजिडेंट आइडेंटिटी यानी Muqeem कार्ड जारी होता है, तो उसे रजिस्टर्ड नेशनल एड्रेस पर Wasil पोस्टल सर्विस के जरिए डिलीवर किया जाता है।

समय पर न कराने पर लगेगा जुर्माना

प्रवासियों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे समय पर अपना दस्तावेज अपडेट करवा लें। इकामा की एक्सपायरी डेट से 90 दिन पहले ही रिन्यूअल की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है ताकि किसी भी तरह के जुर्माने से बचा जा सके। अगर कोई समय पर रिन्यूअल नहीं करवाता है और देरी होती है, तो पहले महीने की देरी पर SAR 500 का जुर्माना लगाया जाता है। इसके बाद अगले महीनों में यह जुर्माना बढ़कर दोगुना यानी SAR 1,000 हो जाता है। इस पूरी योजना की विस्तृत जानकारी आप आधिकारिक my.gov.sa पोर्टल पर जाकर भी देख सकते हैं।

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