Saudi Arabia: सऊदी अरब में खुले आसमान के नीचे काम करने पर प्रतिबंध, जानिए कब तक लागू रहेगा नया नियम।

Aanya11 September 20263 min read36 viewsSaudi
Saudi Arabia: सऊदी अरब में खुले आसमान के नीचे काम करने पर प्रतिबंध, जानिए कब तक लागू रहेगा नया नियम।

सऊदी अरब में गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रशासन ने खुले में काम करने वाले कामगारों के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। Saudi Ministry of Human Resources and Social Development (MHRSD) ने नेशनल काउंसिल फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के साथ मिलकर यह बड़ा कदम उठाया है। इस नियम के तहत दोपहर के समय धूप में काम करने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है ताकि किसी भी श्रमिक को धूप और गर्मी से जुड़ी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना न करना पड़े।

15 सितंबर तक रहेगा नियम लागू

यह मौसमी प्रतिबंध इस साल 15 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस नियम के अनुसार निजी क्षेत्र के जो भी कर्मचारी खुले आसमान के नीचे काम करते हैं, वे दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक सीधे सूरज की रोशनी में काम नहीं कर पाएंगे। यह नियम उन सभी आउटडोर भूमिकाओं पर लागू होता है जो इस भीषण गर्मी के दौरान प्रभावित होती हैं। इसमें मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्य, रखरखाव के काम, सड़क निर्माण और बागवानी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इस नियम से भारत और अन्य देशों से आए प्रवासियों को बड़ी राहत मिलती है जो इन क्षेत्रों में कड़ी मेहनत करते हैं।

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नियम का उद्देश्य और कंपनियों की जिम्मेदारी

इस पूरी पहल का मुख्य मकसद कामगारों को हीट स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन, अत्यधिक थकान और लू लगने जैसी खतरनाक समस्याओं से बचाना है। सभी नियोक्ताओं और कंपनियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे काम के घंटों में बदलाव करें ताकि दोपहर के इस तीन घंटे के दौरान किसी भी कर्मचारी को धूप में काम न करना पड़े। इसके अलावा कंपनियों की यह जिम्मेदारी है कि वे कार्यस्थल पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम रखें। इसमें पीने का साफ पानी, छायादार विश्राम स्थल और पर्सनल प्रोटेक्टिव यानी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना शामिल है। कंपनियों को यह भी कहा गया है कि वे अपने स्टाफ को गर्मी से जुड़ी सावधानियों के बारे में बताएं और समय-समय पर उनके स्वास्थ्य की जांच करते रहें।

किसे मिली है छूट और क्या हैं नियम

इस नियम के तहत कुछ खास क्षेत्रों को छूट भी दी गई है। तेल और गैस उद्योग से जुड़े कर्मचारियों तथा आपातकालीन रखरखाव का काम करने वाले लोगों को इस प्रतिबंध से अलग रखा गया है। हालांकि इन विशेष मामलों में भी कामगारों को गर्मी से बचाव के लिए जरूरी उपाय अपनाने ही होते हैं। इसके अलावा स्थानीय जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए कुछ क्षेत्रीय गवर्नर कार्यालय अपनी तरफ से भी स्थानीय छूट दे सकते हैं। पिछले साल यानी 2025 में इस नियम का पालन करवाने में 94% की बड़ी सफलता मिली थी और मंत्रालय इस साल भी लगातार निरीक्षण कर रहा है।

नियम टूटने पर ऐसे करें शिकायत

यदि कोई कंपनी इस नियम का उल्लंघन करती है और दोपहर के समय मजदूरों से धूप में काम करवाती है, तो कर्मचारी इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से एक यूनिफाइड नंबर 19911 जारी किया गया है जिस पर कॉल किया जा सकता है। इसके अलावा मिनिस्ट्री के स्मार्टफोन एप्लिकेशन के जरिए भी शिकायत भेजी जा सकती है। शिकायत करते समय कामगारों को काम की जगह का नाम, लोकेशन, ड्यूटी का समय और तारीख जैसी सभी जरूरी जानकारियां देनी होती हैं। यह नियम सिर्फ सीधे धूप में किए जाने वाले कामों के लिए है और सभी प्रकार के इनडोर कामों पर स्वतः लागू नहीं होता है।

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