Saudi Arabia Rules: सऊदी अरब में फ्रीलांस काम कराने पर सख्त नियम, नियोक्ताओं को लगेगा भारी जुर्माना.

सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने प्रवासी कामगारों के अवैध रोजगार को लेकर एक बड़ा और सख्त निर्देश जारी किया है। इस नए आदेश के तहत यदि कोई भी नियोक्ता अपने घरेलू कामगारों को किसी अन्य व्यक्ति के लिए काम करने की अनुमति देता है या उन्हें खुद का काम करने की छूट देता है, तो उसे भारी सजा भुगतनी पड़ेगी। सरकार की यह सख्ती उन लाखों प्रवासियों और नियोक्ताओं पर सीधा असर डालेगी जो अक्सर लचीले नियमों या फ्रीलांस काम के भरोसे रहते हैं।
कड़े जुर्माने और बैन का प्रावधान
नए नियमों के उल्लंघन पर व्यक्तिगत नियोक्ताओं को 100,000 सऊदी रियाल तक का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा, दोषी पाए जाने वाले नियोक्ताओं को छह महीने तक की जेल की सजा भी हो सकती है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने वालों पर अगले पाँच वर्षों तक नए घरेलू कामगारों को भर्ती करने पर रोक लगा दी जाएगी। यह पूरी कार्रवाई सऊदी श्रम बाजार और 'Nitaqat' व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए की जा रही है।
भारतीय प्रवासियों पर असर
सऊदी अरब में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत कई देशों के लाखों प्रवासी रहते हैं। इनमें से बहुत से लोग अपनी आय बढ़ाने के लिए छोटे-मोटे फ्रीलांस काम या लचीले समझौतों पर निर्भर रहते थे। अब इस तरह के कामों पर रोक लगने से उन लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं जो अपनी मुख्य नौकरी के अलावा अतिरिक्त कमाई करते थे। सऊदी प्रशासन इस बात पर पूरी नजर रख रहा है कि कोई भी कामगार अपने मूल नियोक्ता के अलावा कहीं और काम न करे।
उल्लंघन की शिकायत कहाँ करें
मंत्रालय ने आम जनता से अपील की है कि वे नियमों के उल्लंघन की तुरंत रिपोर्ट करें। मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांतों के लोग इसके लिए 911 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जबकि अन्य सभी क्षेत्रों के लिए 999 नंबर जारी किया गया है। सऊदी जनरल पासपोर्ट निदेशालय यानी @AljawazatKSA द्वारा इन सभी दिशा-निर्देशों से जुड़ा एक आधिकारिक इन्फोग्राफिक भी जारी किया गया है ताकि सभी लोग नियमों को अच्छी तरह समझ सकें।