Saudi Arabia News: सऊदी अरब में दोपहर की धूप में काम करने पर लगा बैन खत्म, इस तारीख से बदलेगा नियम.

सऊदी अरब में काम करने वाले लाखों प्रवासियों और लेबर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सऊदी अरब के Ministry of Human Resources and Social Development ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा कर दी है कि देश में चल रहा दोपहर के समय खुले आसमान के नीचे काम करने का प्रतिबंध यानी midday outdoor work ban आगामी 15 सितंबर 2026 को आधिकारिक रूप से समाप्त हो जाएगा। इस नियम के हटने से अब कंपनियों और प्राइवेट सेक्टर के नियोक्ताओं को दोपहर के वक्त भी अपने कर्मचारियों से काम लेने की अनुमति मिल जाएगी, हालांकि इसके साथ ही लेबर वेलफेयर से जुड़े अन्य दिशा-निर्देश पहले की तरह ही लागू रहेंगे ताकि कामगारों की सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े।
कड़ी धूप और गर्मी से बचाने के लिए लागू हुआ था नियम
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह वार्षिक नियम हर साल गर्मियों के मौसम में लागू किया जाता है ताकि देश में काम करने वाले प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भीषण गर्मी और तेज धूप के खतरनाक प्रभावों से बचाया जा सके। इस साल यह प्रतिबंध 15 जून 2026 से लागू किया गया था, जिसके तहत दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे के बीच सीधे धूप में किसी भी प्रकार का शारीरिक श्रम करने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई थी। सऊदी सरकार का यह कदम नेशनल काउंसिल फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के सहयोग से उठाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के निर्माण स्थलों और खुले मैदानों में काम करने वाले कामगारों को हीट स्ट्रोक और अन्य गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रखना था। इस नियम के तहत सभी नियोक्ताओं के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वे अपने कामगारों के लिए काम के घंटों में बदलाव करें और सुरक्षित माहौल प्रदान करें।
नियोक्ताओं को पूरी करनी होती हैं ये बुनियादी सुविधाएं
सऊदी श्रम मंत्रालय के नियमों के मुताबिक, कंपनियों को अपने कर्मचारियों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने होते हैं जिनमें छायादार विश्राम स्थल, पीने के लिए पर्याप्त ठंडा पानी और पर्सनल प्रोटेक्टिव यानी सुरक्षात्मक उपकरण शामिल हैं। मंत्रालय ने इस बात पर हमेशा जोर दिया है कि कर्मचारियों को हीट स्ट्रोक के खतरों के बारे में जागरूक किया जाना बेहद जरूरी है और साथ ही उनके स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी भी की जानी चाहिए। अधिकारियों का यह मानना है कि इन नियमों के पालन से काम करने वाले प्रवासियों को काफी राहत मिलती है और उनकी जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। भारत और अन्य देशों से सऊदी अरब जाकर काम करने वाले कामगारों के लिए इस तरह के सुरक्षा उपाय बहुत मायने रखते हैं क्योंकिGulf देशों में गर्मियों के दौरान तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
निरीक्षण और नियमों का पालन
सऊदी अरब में श्रम कानूनों का पालन बहुत सख्ती से कराया जाता है और इसके लिए सरकार लगातार फील्ड निरीक्षण करती रहती है। मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, नियोक्ताओं में इन नियमों के प्रति जागरूकता का स्तर काफी ऊंचा रहा है और पिछले साल यानी 2025 में 94% अनुपालन दर दर्ज की गई थी जो यह दिखाती है कि कंपनियां भी अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं। यदि कोई कंपनी या मालिक इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक HRSD Ministry Website पर विजिट कर सकते हैं।
शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर
यदि किसी भी श्रमिक या कर्मचारी को कार्यस्थल पर किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है या कोई कंपनी नियमों का पालन नहीं करती है, तो वे तुरंत इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सऊदी सरकार ने एक यूनिफाइड सेंटर बनाया है जहाँ 19911 नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अलावा, कर्मचारी आधिकारिक मिनिस्ट्री के स्मार्टफोन एप्लीकेशन का उपयोग करके भी अपनी बात अधिकारियों तक पहुँचा सकते हैं। इन डिजिटल सुविधाओं से विशेष रूप से उन प्रवासी कामगारों को बहुत मदद मिलती है जिन्हें स्थानीय भाषा या प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी नहीं होती है और वे आसानी से अपनी समस्या का समाधान पा लेते हैं।