Saudi Insurance Authority ने गाड़ी बीमा पर किया बड़ा खुलासा, जानिए किसे मिलेगा कवर और किसे नहीं.

Sushma Kumari12 September 20263 min read48 viewsSaudi
Saudi Insurance Authority ने गाड़ी बीमा पर किया बड़ा खुलासा, जानिए किसे मिलेगा कवर और किसे नहीं.

सऊदी अरब में गाड़ी चलाने वाले लोगों के लिए एक बहुत जरूरी खबर सामने आई है। Saudi Insurance Authority ने निजी वाहनों के व्यापक यानी कॉम्प्रीहेसिव इंश्योरेंस को लेकर एक नया और स्पष्ट निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के आने के बाद अब गाड़ी मालिकों को यह समझने में बहुत आसानी होगी कि उनकी पॉलिसी का फायदा परिवार के किन सदस्यों को मिल सकता है और किस स्थिति में बीमा कंपनी मुआवजा देती है या नहीं देती है। सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय प्रवासियों और अन्य ड्राइवरों के लिए यह जानकारी जानना बहुत जरूरी है ताकि सड़क पर चलते समय किसी भी कानूनी परेशानी या वित्तीय नुकसान से बचा जा सके।

किसे मिलता है बीमा का पूरा फायदा

प्राधिकरण के मुताबिक, अगर आपके पास गाड़ी का कॉम्प्रीहेसिव बीमा है, तो उसमें पॉलिसीधारक यानी गाड़ी मालिक के अलावा परिवार के कुछ खास रिश्तेदार शामिल होते हैं। इन रिश्तेदारों में पिता, माता, पति या पत्नी, बेटे, बेटियां, भाई और बहन शामिल हैं। इसके अलावा वे ड्राइवर भी इस बीमा के दायरे में आते हैं जो सीधे तौर पर पॉलिसीधारक के स्पॉन्सरशिप में काम करते हैं या फिर किसी ऑफिशियल लेबर कॉन्ट्रैक्ट के तहत रखे गए हैं। हालांकि, शर्त यह है कि इन सभी को पॉलिसी के नियमों और देश के कानूनी ड्राइविंग नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है।

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अनाम ड्राइवरों को लेकर क्या है नियम

अगर कोई ऐसा व्यक्ति गाड़ी चला रहा है जिसका नाम पहले से पॉलिसी की लिस्ट में नहीं है, तो गाड़ी मालिक उसे बीमा कंपनी के नियमों के तहत "named driver" के रूप में जुड़वा सकता है। प्राधिकरण ने साफ किया है कि अगर किसी ड्राइवर का नाम पॉलिसी में नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा बीमा ही खत्म हो जाएगा। यहां पर थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी और खुद की गाड़ी के नुकसान के बीच बड़ा अंतर होता है। यदि कोई ऐसा ड्राइवर गाड़ी चला रहा है जिसके पास वैध लाइसेंस है, तो किसी दुर्घटना की स्थिति में थर्ड पार्टी यानी सामने वाले के नुकसान की भरपाई अनिवार्य मोटर बीमा के नियमों के तहत की जाती है।

खुद की गाड़ी के नुकसान पर क्या होगा

बेसिक कॉम्प्रीहेसिव बीमा उन मामलों में बीमाधारक की अपनी गाड़ी के नुकसान या क्षति की भरपाई नहीं करता है जब गाड़ी किसी ऐसे ड्राइवर द्वारा चलाई जा रही हो जो पॉलिसी में शामिल नहीं था। ऐसा तब तक नहीं होता जब तक कि पॉलिसी में अनाम ड्राइवरों के लिए कोई अतिरिक्त कवरेज या एड-ऑन न लिया गया हो। इसलिए, यदि कोई ऐसा ड्राइवर दुर्घटना का शिकार होता है जिसका नाम सूची में नहीं है, तो तीसरे पक्ष यानी सामने वाले को मुआवजा मिल सकता है, लेकिन आपकी अपनी गाड़ी के नुकसान का पैसा आपको नहीं मिलेगा। यह पूरी तरह से ड्राइवर की उम्र, उसकी स्थिति, पॉलिसी की शर्तों और चुने गए विकल्पों पर निर्भर करता है।

बीमा कंपनियों का रिकवरी का अधिकार

प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि तीसरे पक्ष को मुआवजा देने के बाद बीमा कंपनियों के पास कुछ खास स्थितियों में पॉलिसीधारक या ड्राइवर से पैसे वापस मांगने यानी रिकवर करने का अधिकार सुरक्षित रहता है। यह शर्तें Unified Compulsory Vehicle Insurance Policy के नियमों के अनुसार तय की जाती हैं। हालांकि, इन सब प्रक्रियाओं के बावजूद तीसरे पक्ष के कानूनी रूप से मुआवजा पाने के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ता है और उन्हें उनका बनता मुआवजा समय पर मिलता है।

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