Saudi Arabia News: सऊदी में भ्रामक विज्ञापन पर बड़ी कार्रवाई, हेल्थ फैसिलिटी सील और भारी जुर्माने का ऐलान।

सऊदी अरब में स्वास्थ्य नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सऊदी खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण (SFDA) ने हाल ही में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हेल्थ कंपनी को सील कर दिया है। इस कंपनी पर आरोप है कि उसने एक मेडिकल डिवाइस के प्रचार के लिए गलत और बढ़ा-चढ़ाकर दावे किए थे। यह कार्रवाई 6 सितंबर 2026 को की गई, जिसमें अधिकारियों ने साफ कर दिया कि देश के स्वास्थ्य विज्ञापनों से जुड़े नियमों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
भ्रामक विज्ञापनों पर सरकार की कड़ी नजर
प्राधिकरण के अनुसार, संबंधित हेल्थ कंपनी द्वारा प्रचारित किए जा रहे मेडिकल डिवाइस को लेकर जो दावे किए जा रहे थे, वे पूरी तरह से भ्रामक थे। उस डिवाइस के बारे में कहा गया था कि वह हल्के ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित मरीजों के जोड़ों के दर्द को कम करने और उनकी कार्यप्रणाली में सुधार करने में पूरी तरह कारगर है। जांच में यह सामने आया कि ये सभी दावे पूरी तरह से inaccurate और बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए थे, जो कि किंगडम के सख्त स्वास्थ्य विज्ञापन नियमों का सीधा उल्लंघन था। इस पूरी घटना की आधिकारिक जानकारी Saudi Press Agency (SPA) के माध्यम से साझा की गई है।
लाइसेंस रद्द होने और भारी जुर्माने का प्रावधान
नियमों का उल्लंघन करने के बाद, संबंधित स्वास्थ्य सुविधा को तुरंत प्रभाव से अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही विज्ञापनदाता को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए सक्षम प्राधिकारियों के पास भेज दिया गया है। SFDA ने यह भी याद दिलाया कि ऐसे सभी उल्लंघन मेडिकल डिवाइसेज एंड सपलाईज सिस्टम और उसके कार्यकारी नियमों के तहत नियंत्रित होते हैं। इन कानूनों के तहत दोषियों पर पाँच मिलियन सऊदी रियाल तक का भारी वित्तीय जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा 180 दिनों से अधिक न होने वाली अवधि के लिए सुविधाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का प्रावधान भी शामिल है। इतना ही नहीं, नियमों के तहत लाइसेंस को हमेशा के लिए रद्द किया जा सकता है और निलंबन की अवधि के दौरान मेडिकल उपकरणों से जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल होने पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकती है।
आम जनता के लिए प्राधिकरण की चेतावनी
अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध चिकित्सा उल्लंघन या भ्रामक प्रचार को तुरंत रिपोर्ट करें। इसके लिए लोग प्राधिकरण के यूनिफाइड सपोर्ट नंबर 19999 पर संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन ने लोगों को यह भी सलाह दी है कि वे पूरी तरह सतर्क रहें और बिना किसी आधिकारिक विनियामक मंजूरी के किए जाने वाले दावों या प्रचार सामग्री के झांसे में बिल्कुल न आएं। इस तरह की सख्ती से देश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनी रहती है और आम लोग किसी भी प्रकार के धोखे से सुरक्षित रहते हैं।