सऊदी अरब में ज़्यादा रुके सीरियाई हज-उमरा यात्रियों को जुर्माने से राहत
सऊदी अरब में हज और उमरा वीज़ा की अवधि के बाद भी रुके सीरियाई नागरिकों को जुर्माने से छूट मिली है। एक हफ्ते में पंजीकरण कराना होगा।

सऊदी अरब: सऊदी अधिकारियों ने 15 अक्टूबर 2026 को एक नए फैसले की घोषणा की है, जिसके तहत हज और उमरा वीज़ा पर 9 अगस्त 2021 से सऊदी अरब में रुके सीरियाई तीर्थयात्रियों को जुर्माने से छूट दी जाएगी। यह फैसला उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जिनका वीज़ा खत्म होने के बाद भी वे वहां रह रहे थे।
इस कदम का मकसद इन लोगों के रहने के दर्जे को नियमित करना और उनकी सीरिया वापसी की प्रक्रिया को आसान बनाना है। प्रभावित सीरियाई नागरिकों को सऊदी निवास कानून के अनुच्छेद 35 के तहत जमा हुए आर्थिक जुर्माने का भुगतान नहीं करना होगा।
इस राहत का लाभ लेने और वापसी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए संबंधित लोगों को रियाद स्थित सीरियाई दूतावास, जेद्दा स्थित सीरियाई वाणिज्य दूतावास या मक्का के हज कार्यालय से संपर्क करने को कहा गया है।
आवेदकों को घोषणा की तारीख से एक हफ्ते के भीतर इन कार्यालयों में पंजीकरण कराना होगा। इस समय सीमा को सख्ती से तय किया गया है।