Saudi ZATCA का बड़ा फरमान, अगस्त 2026 विथहोल्डिंग टैक्स डिक्लेरेशन के लिए 10 सितंबर आखिरी तारीख.

Sushma Kumari6 September 20262 min read20 viewsSaudi
Saudi ZATCA का बड़ा फरमान, अगस्त 2026 विथहोल्डिंग टैक्स डिक्लेरेशन के लिए 10 सितंबर आखिरी तारीख.

सऊदी अरब में कारोबार करने वाली कंपनियों और संस्थानों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। वहां के टैक्स विभाग यानी Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA) ने सभी बिजनेस मालिकों को साफ निर्देश दिया है कि वे अपने अगस्त 2026 के विथहोल्डिंग टैक्स यानी WHT डिक्लेरेशन को हर हाल में 10 सितंबर 2026 से पहले जमा कर दें। यह नया नियम उन सभी छोटी-बड़ी कंपनियों पर लागू होता है जो सऊदी अरब के भीतर इस टैक्स के दायरे में आती हैं। विभाग ने साफ कर दिया है कि समय पर टैक्स फाइल करना सभी के लिए अनिवार्य है ताकि बाद में किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।

विथहोल्डिंग टैक्स के नियम और किस पर लागू होता है भुगतान

अधिकारियों के मुताबिक, विथहोल्डिंग टैक्स उन भुगतानों पर लगाया जाता है जो सऊदी अरब के स्रोतों से ऐसे लोगों या कंपनियों को दिए जाते हैं जो देश से बाहर रहते हैं और जिनका किंगडम के अंदर कोई स्थायी दफ्तर नहीं है। इन टैक्स दरों को तय करने के लिए Income Tax Law के आर्टिकल 68 और इसके नियमों के आर्टिकल 63 का पालन किया जाता है। विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर कोई कंपनी तय समय सीमा के अंदर अपना डिक्लेरेशन जमा नहीं करती है, तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। देरी होने पर हर 30 दिन के हिसाब से कुल बकाया टैक्स का 1% लेट फीस के रूप में वसूला जाएगा।

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टैक्स फाइल करने का तरीका और मदद के लिए संपर्क

सभी कारोबारियों को अपने डिक्लेरेशन ऑनलाइन ही जमा करने होंगे। इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट zatca.gov.sa पर जाकर अपनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके अलावा अगर किसी भी व्यापारी को टैक्स भरने में कोई दिक्कत आती है या कोई सवाल पूछना है, तो विभाग ने चौबीसों घंटे यानी 24/7 चालू रहने वाला यूनिफाइड कॉल सेंटर नंबर 19993 जारी किया है। इसके जरिए लोग तुरंत मदद ले सकते हैं।

डेटा और अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक Saudi Press Agency (SPA) की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा मदद पाने के लिए आधिकारिक एक्स अकाउंट @Zatca_Care, ईमेल आईडी info@zatca.gov.sa या फिर पोर्टल पर दिए गए लाइव चैट विकल्प का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सऊदी अरब में रहने वाले प्रवासियों और कारोबारियों को सलाह दी जाती है कि समय रहते अपना टैक्स डिक्लेरेशन पूरा कर लें ताकि अनावश्यक जुर्माने से बचा जा सके।

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