UAE में बॉर्डर पार तस्करी करने वाले 18 लोग गिरफ्तार, देश में अवैध एंट्री का हुआ बड़ा खुलासा.

UAE की सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए देश की सीमाओं पर होने वाली अवैध गतिविधियों को नाकाम कर दिया है। 11 सितंबर 2026 को अधिकारियों ने दो अलग-अलग क्रॉस-बॉर्डर तस्करी के मामलों का पर्दाफाश किया, जिसमें कुल 18 व्यक्तियों को पकड़ा गया है। इस कार्रवाई से यह साफ हो गया है कि देश की सुरक्षा व्यवस्था कितनी सख्त है और गैरकानूनी कामों को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इस तरह के मामलों से उन लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए जो गलत तरीके से देश में आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यूएई सरकार ऐसे मामलों में बिल्कुल नरमी नहीं बरतती है।
पहला मामला: परिवार की आड़ में हो रही थी तस्करी
पहले मामले में एक गल्फ नागरिक को पकड़ा गया जो 18 एशियाई नागरिकों को अवैध रूप से देश के अंदर लाने की कोशिश कर रहा था। इस शख्स ने कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक शातिर तरीका अपनाया। उसने अपनी इस अवैध यात्रा को एक आम पारिवारिक यात्रा जैसा दिखाने की कोशिश की। आरोपी दो घुसपैठियों और पांच परिवार के सदस्यों के साथ सफर कर रहा था ताकि किसी को शक न हो। लेकिन सतर्क सुरक्षाकर्मियों ने उसकी इस चालाकी को भांप लिया और उसे मौके पर ही दबोच लिया। ऐसे मामलों में अक्सर लोग आम नागरिकों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रशासन की पैनी नजर से बचना नामुमकिन होता है।
दूसरा मामला: महिला और उसकी बेटी भी शामिल
दूसरी घटना में एक गल्फ महिला और उसकी बेटी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये दोनों मिलकर एक ऐसे विदेशी नागरिक को देश से बाहर भगाने की कोशिश कर रही थीं, जिसकी तलाश पहले से ही सुरक्षा अधिकारियों को थी। Emirates News Agency (WAM) की रिपोर्ट के मुताबिक, इस महिला ने भी परिवार के साथ यात्रा करने के बहाने का इस्तेमाल किया ताकि कोई उस पर शक न कर सके। जांच में यह भी सामने आया कि इस परिवार का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। इस महिला के दामाद को भी पहले ऐसे ही मामलों में शामिल पाया गया था, जो यह बताता है कि यह लोग लंबे समय से इस तरह के अवैध धंधों में जुड़े हुए थे।
कानूनी कार्रवाई और सख्त सजा के प्रावधान
पकड़े गए सभी आरोपियों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिकProsecution के पास भेज दिया गया है। इन ऑपरेशनों से यूएई की मजबूत बॉर्डर सिक्योरिटी और मानव तस्करी के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस नीति साफ नजर आती है। देश में मानव तस्करी से निपटने के लिए Federal Decree by Law No. 24 of 2023 के तहत कड़े नियम बनाए गए हैं। इन कानूनों के तहत दोषियों को कम से कम 1 million AED का जुर्माना और कम से कम 5 years की जेल की सजा मिल सकती है। इसके अलावा, गंभीर मामलों में उम्रकैद की सजा का भी प्रावधान है ताकि अपराधियों के मन में हमेशा कानून का डर बना रहे।
यूएई के न्याय मंत्री और नेशनल कमेटी टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चेयरमैन Abdullah Sultan bin Awad Al Nuaimi ने इस बात पर जोर दिया है कि देश कानून के शासन को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार रोकथाम, सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के जरिए इस तरह की बुराइयों को जड़ से खत्म करने के लिए काम कर रही है। भारत या अन्य देशों से गल्फ आने जाने वाले लोगों और प्रवासियों के लिए यह बेहद जरूरी है कि वे हमेशा वैध दस्तावेजों का ही इस्तेमाल करें और किसी भी प्रकार के अवैध रास्तों या लोगों के चक्कर में न पड़ें।