UAE New Labor Law: यूएई में नौकरी छोड़ने के नियम बदले, नोटिस पीरियड और वीज़ा को लेकर जान लें ये जरूरी बातें.

Nura Basta7 September 20263 min read38 viewsUAE
UAE New Labor Law: यूएई में नौकरी छोड़ने के नियम बदले, नोटिस पीरियड और वीज़ा को लेकर जान लें ये जरूरी बातें.

संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में काम करने वाले सभी प्रवासियों के लिए नौकरी छोड़ने के नियमों को लेकर बड़े अपडेट सामने आए हैं। यदि आप यूएई में नौकरी कर रहे हैं और रेजिग्नेशन देने की सोच रहे हैं, तो वहां के श्रम कानूनों की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। यूएई में रोजगार से जुड़े नियम Federal Decree-Law No. 33 of 2021 के तहत चलाए जाते हैं, जो 2 फरवरी 2022 से लागू हुए थे। इसके बाद समय-समय पर इसमें कई संशोधन भी किए गए हैं, जिसमें हाल ही में Federal Decree-Law No. 9 of 2024 शामिल है जो 31 अगस्त 2024 से प्रभावी हुआ है। इन सभी नियमों की देखरेख Ministry of Human Resources and Emiratisation (MOHRE) द्वारा की जाती है, और भारतीय प्रवासियों को भी इन नियमों का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि किसी भी कानूनी परेशानी से बचा जा सके।

नोटिस पीरियड और लिखित इस्तीफा देने का नियम

यूएई के नए नियमों के मुताबिक, नौकरी छोड़ने पर notice period कम से कम 30 दिन और अधिकतम 90 दिन का हो सकता है। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपके MOHRE में रजिस्टर्ड एप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या शर्तें लिखी गई हैं। इस्तीफा हमेशा लिखित रूप में देना अनिवार्य है, क्योंकि मौखिक रूप से दी गई सूचना की कोई कानूनी मान्यता नहीं होती है। नोटिस पीरियड के दौरान कर्मचारियों को अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना होता है, और बदले में कंपनियों को भी पूरा वेतन और अनुबंधित लाभ देना जरूरी होता है। हालांकि, अगर दोनों पक्ष चाहें तो आपसी सहमति से लिखित में नोटिस पीरियड को कम या माफ भी करवा सकते हैं, बशर्ते इससे किसी के कानूनी अधिकारों का हनन न हो।

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प्रोबेशन पीरियड के दौरान नौकरी छोड़ने के कड़े नियम

जो कर्मचारी अभी अपने प्रोबेशन या परीक्षण काल में हैं, उनके लिए नियम थोड़े अलग हैं। अगर कोई कर्मचारी प्रोबेशन के दौरान इस्तीफा देकर यूएई छोड़कर अपने देश यानी भारत वापस जाना चाहता है, तो उसे कम से कम 14 दिन पहले लिखित नोटिस देना होगा। वहीं, अगर कोई कर्मचारी प्रोबेशन पीरियड में ही इस्तीफा देकर यूएई के अंदर ही किसी दूसरी कंपनी में नौकरी ज्वाइन करना चाहता है, तो उसे कम से कम 30 दिन का लिखित नोटिस देना होगा। इस स्थिति में नई कंपनी पुरानी कंपनी को रिक्रूटमेंट का खर्च चुकाने के लिए बाध्य हो सकती है। इसके अलावा, यदि कोई कंपनी प्रोबेशन पीरियड के दौरान ही किसी कर्मचारी को हटाती है, तो उसे भी 14 दिन का नोटिस देना जरूरी होता है।

नियम तोड़ने पर लग सकता है लेबर बैन

तय किए गए नोटिस पीरियड को पूरा न करने पर कंपनियों को कर्मचारियों के वेतन से पैसे काटने का अधिकार मिलता है। यदि कोई कर्मचारी बिना नोटिस दिए अचानक काम छोड़ देता है, तो उसे एक साल का लेबर बैन झेलना पड़ सकता है। इसके अलावा, अगर कोई कर्मचारी लगातार 7 दिनों तक बिना बताए ड्यूटी से गायब रहता है, तो कंपनी द्वारा 'absconding' यानी भाग जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। ऐसा होने पर यात्रा पर रोक लग सकती है और भारी ओवरस्टे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। हालांकि, कर्मचारियों को यह अधिकार भी है कि अगर कंपनी नियमों या कॉन्ट्रैक्ट का गंभीर उल्लंघन करती है, जैसे समय पर सैलरी न देना, तो वे बिना नोटिस के भी नौकरी छोड़ सकते हैं। ऐसे मामलों में कर्मचारी को पहले MOHRE के पास शिकायत दर्ज करानी होती है और कंपनी को गलती सुधारने का मौका देना पड़ता है।

फुल एंड फाइनल पेमेंट और वीज़ा ग्रैस पीरियड

कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद कंपनियों की यह कानूनी जिम्मेदारी होती है कि वे कर्मचारी के सभी बकाए पैसों का भुगतान 14 दिनों के भीतर कर दें। इस फाइनल पेमेंट में बकाया वेतन, बची हुई छुट्टियां और ग्रैच्युटी की रकम शामिल होती है। एक बार जब किसी व्यक्ति का रेजिडेंसी वीज़ा आधिकारिक तौर पर रद्द हो जाता है, तो उसे देश में नया रोजगार तलाशने या वापस अपने देश लौटने के लिए सामान्य तौर पर 28 दिनों का ग्रैस पीरियड मिलता है। भारतीय प्रवासियों के लिए यह बहुत जरूरी है कि वे नौकरी बदलने या देश छोड़ने से पहले इन सभी समयावधियों का पालन करें ताकि वीज़ा या कानूनी मामलों में कोई अड़चन न आए।

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